थानों में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध की श्रेणी में नहीं: कोर्ट

अन्य खबरे , 515

लखनऊ

मुंबई हाई कोर्ट का अहम फैसला थानों में वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध की श्रेणी में नहीं। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने कहा है कि पुलिस थाने को सरकारी गोपनियता अधिनियम के तहत परिभाषित निषिद्ध स्थान में शामिल नहीं किया गया है और इसलिए उसके अंदर वीडियो रिकार्ड करने को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।‼️

Related Articles

Comments

Back to Top