**बड़ी खबर: SIR पूरा कर चुके राज्यों में Form-6 से हटा माता-पिता की जानकारी वाला विकल्प**
जनपत की खबर Sep 30, 2026 at 01:05 PM , 14 **लखनऊ/नई दिल्ली, 30 सितंबर।** विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नए मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले **Form-6 से अतिरिक्त SIR घोषणा-पत्र हटा दिया गया है।** यह बदलाव चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर किया गया है।
इस अतिरिक्त घोषणा-पत्र में आवेदक से यह जानकारी मांगी जा रही थी कि उसका नाम अथवा उसके माता-पिता/दादा-दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। यदि नाम दर्ज होने की जानकारी दी जाती थी तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र, बूथ संख्या और क्रम संख्या जैसी जानकारी भी देनी होती थी।
अब उन राज्यों में, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नए मतदाताओं को **Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित मूल Form-6** के अनुसार ही आवेदन करना होगा।
यह बदलाव Form-6 में अतिरिक्त SIR घोषणा जोड़े जाने को लेकर उठे कानूनी सवालों के बाद सामने आया है। रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों ने इस अतिरिक्त घोषणा को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि वैधानिक फॉर्म में बदलाव के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
हालांकि, **जहां SIR अभी चल रहा है, वहां यह अतिरिक्त आवश्यकता लागू रहने की बात रिपोर्टों में कही गई है।** इसलिए इसे पूरे देश में Form-6 से माता-पिता की जानकारी पूरी तरह हटाए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।






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