श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर को किया गया निलम्बित।

जनपत की खबर , 14

लखनऊ:17 सितम्बर 2026

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर 
श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर को, जिनके विरुद विभिन्न आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित (Contemplated) है, को उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के अन्तर्गत तात्‌कालिक प्रभाव से निलम्बित  कर दिया गया है।निलम्बन की अवधि में श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर, कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में कहा  गया है कि श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर द्वारा कार्यालय के अधीनस्थ कार्मिकों के साथ आपत्तिजनक आचरण / व्यवहार करने के कारण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय की कार्यप्रणाली एवं गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, शासन तथा प्रशासन की छवि धूमिल करने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने, शासकीय पद की गरिमा के विपरीत आचरण करने एवं अपेक्षित अनुशासन का पालन न करने आदि पदीय दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने के लिए प्रथमदृष्टया दोषी पाये गये हैं। उनके द्वारा किया गया यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता/कदाशयता का परिचायक है, जिसके लिए प्रथमदृष्टया वह दोषी हैं। उनका यह कृत्य उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 का उल्लंघन है।इस प्रकार श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर द्वारा अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही बरती गयी है। प्रकरण की वृहद जांच हेतु श्री अशोक कुमार सिंह के विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुलतानपुर के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर पृथक से प्रेषित किया जायेगा।

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