राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 के तहत 31 मार्च तक होगा लंबित मामलों का निस्तारण

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लखनऊ, 31 जनवरी 2026

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के सचिव श्री जीवक कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 का संचालन किया जा रहा है। यह अभियान 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराना है, जिससे न्याय प्रक्रिया को सुलभ, समयबद्ध एवं जनहितकारी बनाया जा सके।

श्री जीवक कुमार सिंह ने बताया कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में तथा जनपद स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा एवं माननीय जनपद न्यायाधीश श्री मलखान सिंह के कुशल मार्गदर्शन में जनपद लखनऊ के समस्त न्यायालयों में इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उपभोक्ता फोरम, भूमि अर्जन एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, वाणिज्यिक एवं सेवा विवाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, शमनीय आपराधिक प्रकरण तथा अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों एवं लंबित प्रार्थना पत्रों का सौहार्दपूर्ण समाधान कराया जा सकेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चल रहे राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 में सहभागिता करते हुए अपने लंबित वादों के निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालयों, कार्यालयों अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय से संपर्क करें और मध्यस्थता के माध्यम से शीघ्र, सरल एवं प्रभावी न्याय प्राप्त करें।

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